पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण:कर्मचारी की मौत पर रिश्तेदार को मिल सकेगी पेंशन,कैबिनेट बैठक में SI परीक्षा पर नहीं हुआ फैसला

Jaipur Rajasthan

भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को बड़े फैसले लिए गए। महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है।

अब विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में उसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकेंगे। कर्मचारी के माता-पिता, भाई और बहन में से किसी को भी पेंशन मिल सकेगी।

राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी और राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी विभाग में होने वाली भर्तियों में भी अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सरकार ने 21 नवंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी करके खिलाड़ियों की परिभाषा स्पष्ट की थी। लेकिन, उस समय ये दो विभाग रह गए थे। ऐसे में इन विभागों में भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट बैठक में अलग-अलग 10 एजेंडों पर चर्चा हुई।

SI भर्ती परीक्षा रद्द करने पर नहीं हुआ कैबिनेट में फैसला
सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने पर कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ। SI भर्ती रद्द करने के सवाल पर कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- अनेक ऐसे बच्चे होंगे, जिन्होंने पढ़ाई करने के बाद अपनी मेहनत से परीक्षा में सफलता पाई है। अगर भर्ती निरस्त होती है तो उन पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए सरकार पूरा विचार करने के बाद ही फैसला करेगी।

पटेल ने कहा- यह बहुत गंभीर विषय है। जब बाड़ खेत को खा जाती है तो उस खेत का रखवाला कौन होगा। जिस तरह के बयान बाबूलाल कटारा के आए हैं कि मैंने ही यह पेपर RPSC के पूर्व सदस्य रामू राम राईका को दिया था। जब इतनी गंभीर स्थिति होती है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभी तो छोटी-छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं। बड़े-बड़े मगरमच्छ भी बाहर आएंगे। अब बड़े-बड़े मगरमच्छ बाहर आ रहे हैं।

तबादला नीति अभी शुरुआती स्टेज पर
जोगाराम पटेल ने कहा- तबादला नीति अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। इस पर अलग-अलग स्टेज पर परीक्षण हो रहा है। जब फाइनल होगी तो बता दिया जाएगा।

एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा जिलों का भविष्य
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा- पिछली सरकार ने नियमों से परे जाकर बिना किसी आधार के जनहित के विरोध में कुछ जिलों का गठन किया। हमारी सरकार का ही संकल्प है कि हम पूरी पारदर्शिता से जनहित में नियमों के अंदर रहकर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई और एक जनप्रतिनिधियों की कमेटी बनाई।

एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण होना है। अन्य लोगों से भी राय-मशविरा करना है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के परीक्षण के बाद तय होगा कि कौन-सा जिला रहेगा और कौन-सा नहीं रहेगा। अभी रिपोर्ट का परीक्षण हो रहा है।

RPSC के पुनर्गठन में संवैधानिक बाध्यता, यह संभव नहीं
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पुनर्गठन की सचिन पायलट की मांग पर पटेल ने कहा कि संवैधानिक बाध्यता है। संवैधानिक प्रावधान होने से इसके पुनर्गठन में दिक्कत है। इसके अध्यक्ष से लेकर मेंबर तक को नियुक्त करने की संवैधानिक प्रकिया है। इस तरह पुनर्गठन नहीं हो सकता। सचिन पायलट अपनी सरकार के समय यह काम नहीं करवा पाए। मैं एक-एक प्रावधान को विस्तार से बता सकता हूं।

जैसलमेर में लगेगा सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक प्लांट
सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 2 साल में प्रदेश ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। इसी दिशा में 3150 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए विभिन्न कंपनियों को 6,877 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का फैसला कैबिनेट में किया गया। जोगाराम पटेल ने बताया- जैसलमेर में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक का प्लांट लगाया जाएगा।