राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) मुख्य परीक्षा 2024 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। याचिका पर सुनवाई न्यायाधीश मनीष शर्मा की एकल पीठ में हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब तक RAS भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम घोषित नहीं होता, तब तक 2024 की मुख्य परीक्षा आयोजित करना नियमों के खिलाफ है।
इस बीच, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने संभावित कानूनी अड़चनों को देखते हुए पहले ही हाईकोर्ट में केविएट दाखिल कर दी है। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालत कोई भी फैसला RPSC को सुने बिना न ले सके।
RPSC ने 14 जून को RAS मेन्स परीक्षा 2024 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, और परीक्षा का आयोजन 17 और 18 जून को प्रस्तावित है।
फिलहाल स्थिति यह है कि जब तक कोर्ट से कोई रोक नहीं लगती, तब तक परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथियों पर होना लगभग तय माना जा रहा है।

