आज दिनांक 25.7.2024 को शिक्षा संकुल में सचिव, स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में निजी स्कूलों में fee act के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के संबंध में मीटिंग आयोजित की गई जिसमे निदेशक प्रारंभिक, माध्यमिक शिक्षा, मिड डे मील कमिश्नर, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी तथा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। जिसमे कई निर्णय लिए गए। सीबीएसई और आरबीएसई संबद्ध स्कूलों में आरबीएसइ और सीबीएसई की बुक्स को ही विद्यालयों में लागू करने पर विचार किया गया और छात्रों पर अन्य पुस्तकों खरीद का दबाव नहीं डालने का निर्देश जारी करने, पीएसपी पोर्टल पर स्कूल लेवल फीस कमेटी गठन के समयबद्ध कार्यक्रम जैसे कई निर्णय लिए गए। साथ ही राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान एक्ट 1989 नियम 1993 और फीस एक्ट 2016, नियम 2017 के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन/सुझाव हेतु निदेशालय स्तर की एक कमिटी गठित की जो अपनी रिपोर्ट 15 दिवस में देगी।