नई दिल्ली [भारत], 15 नवंबर (एएनआई): दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज को रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दे दी। 200 करोड़ और कहा कि वह जमानत की राहत की हकदार है, खासकर जब उसे जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने मंगलवार को जैकलीन फर्नांडीज को 2 लाख रुपये के निजी जमानत और इतनी ही राशि की एक जमानत पर जमानत दे दी। इससे पहले उन्हें इसी अदालत ने अंतरिम जमानत दी थी। इस मामले में कथित कॉनमैन सुकेश चंद्र शेखर भी आरोपी है।
अदालत ने आदेश पारित करते समय कुछ शर्तें भी लगाईं, आरोपी/आवेदक बिना पूर्व अनुमति के अदालत का देश नहीं छोड़ेगा और किसी भी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। अभियुक्त/आवेदक किसी भी गवाह को प्रभावित करने या संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा और बिना किसी असफलता के अदालत में उपस्थित होगा और किसी भी तरह से मुकदमे में बाधा डालने का प्रयास नहीं करेगा। ईडी की आशंका से निपटने के दौरान अदालत ने कहा कि उसने भारत से भागने के लिए एक असफल कोशिश की लेकिन उसके खिलाफ एलओसी होने के कारण, जब उसे आव्रजन अधिकारियों द्वारा बोर्ड करने की अनुमति नहीं दी गई थी। ईडी के इस बयान को आवेदक की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल कर जोरदार खंडन किया गया। बताया जाता है कि 5 दिसंबर 2021 को जब आरोपित/आवेदक मस्कट जाने के लिए फ्लाइट से जा रहे थे तो शाम उस दिन पांच बजे तक आरोपी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इससे पहले आरोपी पहले ही 30 अगस्त, 2021 और 20 अक्टूबर, 2021 को जांच के दौरान पेश हो चुके थे। ये तथ्य विवादित नहीं हैं। इसलिए ईडी के जवाब में मेरे दिमाग में बताई गई परिस्थिति को यह नहीं माना जा सकता कि उसने देश से भागने की कोशिश की थी।