फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने से जुड़ा मामला : उपेन यादव को मिली जमानत

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जयपुर- श्याम नगर थाने में 2० जून, 2०16 को दर्ज करवाये गये मुकदमें में 2० नवम्बर को गिरफ्तार किये गये राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव को एडीजे-०6,जयपुर मेट्रो-द्बितीय महेन्द्र प्रताप बेनीवाल ने सोमवार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिये। देर से आदेश होने के कारण निचली कोर्ट में जमानत-मुचलके तस्दीक नहीं हो सके। अब मंगलवार को ही जेल से रिहाई होगी। इससे पूर्व एसीएमएम कोर्ट ने 22 नवम्बर को जमानत अर्जी मेरिट की बजाय गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना खारिज कर दिया था। आदेश को डीजे कोर्ट में चुनौती दी गई।
एडवोकेट ए. के. जैन ने आरोपी उपेन यादव की गिरफ्तारी को ही अवैध बताकर जमानत प्रार्थना पत्र में कहा कि उपरोक्त एफआईआर 2०16 में दर्ज करवाई गई थी, जिसमें प्रार्थी उपेन का नाम नहीं था। प्रकरण में वर्ष 2०2० में चालान भी पेश हो चुका है। चालान में प्रार्थी को ना तो आरोपी माना गया और ना ही अनुसंधान लम्बित रखा गया था। ऐसे में उसे गिरफ्तार करने से पूर्व अदालत की अनुमति जरूरी थी, लेकिन इस मामले में अदालत से कोई अनुमति नहीं ली गई। श्याम नगर पुलिस ने 19 नवम्बर को सरदार शहर में 2० नवम्बर को आक्रोश रैली निकालने जाते समय पकड़कर अगले दिन गिरफ्तार किया था। सरदार शहर में उपचुनाव हैं। प्रार्थी को राजनीतिक द्बेषता के कारण फंसाया गया है। अधिवक्ता ए.के. जैन ने बताया कि उपेन यादव की गिरफ्तारी एवं ट्रायल कोर्ट के रिमांड पर भेजने के आदेश को भी डीजे कोर्ट में चुनौती दे रखी हैं।

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