मेंगलुरु : मेंगलुरु स्थित मलाली मस्जिद विवाद पर यहां की एडिशनल सिविल कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गई है। अदालत ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) की अर्जी मंजूर कर ली। वहीं, मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी।
VHP का दावा है कि मलाली मस्जिद मंदिर को ढहाकर बनाई गई थी। यह वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की ही तरह केस है। उधर, मस्जिद कमेटी का दावा है कि यह वक्फ की जमीन है, इसलिए कोर्ट को इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने यह दावा खारिज कर दिया।
अप्रैल से बढ़ा तनाव
इसी साल 21 अप्रैल को मरम्मत के दौरान मस्जिद के नीचे एक पिलर निकला। खबर फैली तो हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यह मंदिर का पिलर है। इससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए। यहां तब से ही धारा 144 लागू है।