नयी दिल्ली, सात अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया, जिसमें एंटीलिया बम मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी को रद्द किए जाने का अनुरोध किया गया था।.
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने कहा, ‘‘सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के कारण याचिका को खारिज किया जाता है।’’.