जयपुर :-शादी समारोह में डीजे तथा होटल, रेस्टोरेंट व डिस्को क्लब में म्यूजिक बजाने के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस डीजे या म्यूजिक बजाने वालों के खिलाफ पुलिस कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन में कानूनी कार्रवाई करेगी। इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिए हैं।
राज्य के पुलिस अधीक्षक राज्य के एडीजी (क्राइम) रवि प्रकाश ने आदेश जारी किए हैं कि शादी समारोह आदि तथा होटल, रेस्टोरेंट और डिस्को क्लब आदि में व्यावसायिक उद्देश्य से म्यूजिक के उपयोग के लिए कॉपीराइट संस्थाओं से लाइसेंस लेने की जरुरत है। यदि कोई डीजे मालिक, होटल, रेस्टोरेंट और डिस्को क्लब संचालक बिना किसी कॉपीराइट संस्थाओं के लाइसेंस के कॉपीराइट म्यूजिक का उपयोग करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडीजी के इस आदेश के बाद पुलिस अधीक्षकों ने अपने-अपने जिलों में सभी थानाधिकारियों को इस सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए हैं।