आरपीएस अधिकारी जनेश सिंह तंवर को पपला प्रकरण में झूठे आरोप लगाकर निलंबित करने के मामले को गलत ठहराया और कार्मिक विभाग ने किया दोषमुक्त

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कार्मिक विभाग ने बुधवार  5 अप्रैल को राज्यपाल कलराज मिश्र की अनुमति के बाद राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी जनेश सिंह तंवर को पपला गुर्जर प्रकरण में झूठे आरोप लगाकर 16 सीसी का नोटिस  तहत निलंबित करने के मामले को अब गलत माना है और इस प्रकरण को समाप्त करने का निर्णय किया है। कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव राजेंद्र सिंह कविया ने उनके सभी आरोपों को निराधार बताकर इस प्रकरण को समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं।

कार्मिक विभाग के आदेश के बाद अब आरपीएस अधिकारी जनेश सिंह तंवर को पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा उन्हें आरपीएस की सुपर टाइम स्केल भी प्राप्त हो सकेगी।

गृह विभाग ने आरपीएस अधिकारी जनेश सिंह तंवर को बेबुनियाद आरोप लगाते हुए 5 अक्टूबर 2020 को निलंबित कर दिया था।गौरतलब तलब है कि बहरोड़ थाने के पपला प्रकरण में जनेश सिंह तंवर को निलंबित किया जाकर उक्त आधारहीन आरोप पत्र जारी किया गया था। उस समय आरपीएस अधिकारी जनेश सिंह तंवर वृताधिकारी कामां जिला भरतपुर के पद पर कार्यरत थे।