Jaipur : न्यायिक अधिकारी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, आंदोलन पर फैसला कल

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Jaipur : जयपुर। भांकरोटा थाना इलाके में न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले में आखिरकार करीब एक माह बाद हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने न्यायिक अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सुभाष के परिजनों ने न्यायिक अधिकारी के साथ ही उनकी पत्नी पर सुभाष को प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही सुभाष चौक थाना पुलिस पर भी कर्मचारी को अधिकारी के इशारे पर प्रताड़ित करने और जबरन गाड़ी में डालकर घर ले जाने की बात एफआईआर में लिखी है। कर्मचारियों के लंबे आंदोलन के बाद अब पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 342,370, 120बी के साथ ही एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। जांच सहायक पुलिस आयुक्त बगरू अनिल शर्मा को सौंपी गई है।

राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी ने कहा कि आंदोलन को खत्म करने पर फैसला मंगलवार को होगा। उन्होंने कहा कि एफआईआर की कॉपी हमें मिल गई है और अब अन्य मांगों पर हाईकोर्ट प्रशासन से वार्ता नहीं हुई है। वार्ता के बाद मंगलवार को सभी जिलाध्यक्षों को बैठक के लिए जयपुर बुलाया गया है। इस बैठक में आंदोलन पर फैसला किया जाएगा। वहीं, सुभाष मेहरा की मौत के बाद बनी संघर्ष समिति के अध्यक्ष बद्रीलाल चौधरी ने कहा कि यह कर्मचारियों के आंदोलन की बड़ी जीत है। अभी अन्य मांगों पर सहमति संबंधी आदेश जारी नहीं हुए हैं।

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