20 साल पुराने रेप के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित को 10 साल की कठोर सजा और 1 लाख का जुर्माना,पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

Rajasthan

रेप के 20 साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट की  एडीजे कुमकुम ने मकराना (नागौर) के भाजपा पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित को दस साल की  कठोर सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी। फैसला सुनाने के दौरान 86 साल का पूर्व विधायक राजपुरोहित कोर्ट में ही मौजूद थे। फैसला सुनाने के बाद पुलिस ने  बलराम राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसका मेडिकल करवाकर परबतसर जेल भेज दिया गया। 

मनाना गांव की रहने वाली 22 साल की एक महिला ने लिखित शिकायत के जरिए 1 मई 2002 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि वह 29 अप्रैल 2002 को दोपहर करीब तीन बजे भंवरलाल राजपुरोहित के कुएं पर गई थी। उस दिन भंवरलाल की पत्नी घर पर नहीं थी। कुएं पर पहुंचने के बाद भंवरलाल ने उसे कमरे के अंदर बुलाया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पति से मुंबई बात करवा देता हूं। अंदर जाने के बाद भंवरलाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में महिला ने अपने पिता के साथ कोर्ट में विधायक के खिलाफ इस्तगासा दायर किया था। कोर्ट के इस्तगासा के आधार पर पुलिस  ने मामला दर्ज  किया था। जांच के बाद पुलिस ने भंवरलाल के खिलाफ चालान पेश किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *