पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद फरार घोषित:रेप केस में गैर जमानती वारंट के बाद कोर्ट में नहीं हुए पेश, घर पर लगा फरारी का नोटिस

Front-Page Rajasthan-Others

शाहजहांपुर :- शाहजहांपुर में शिष्या से रेप के 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट में पेश न होने पर फरार भी घोषित किया है।कोर्ट ने आदेश दिया है कि चिन्मयानंद के घर के बाहर और सार्वजनिक स्थान पर नोटिस चस्पा कर कार्रवाई की जाए। गैर जमानती वारंट (NBW) जारी होने के बाद चिन्मयानंद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिस पर वकील ने बीमार होने की दलील दी, लेकिन प्रॉसिक्यूशन ने इस पर एतराज जताया। जिसके बाद कोर्ट ने चिन्मयानंद के वकील की दलील खारिज कर दी।

11 साल पहले शिष्या ने दर्ज कराया था रेप का मुकदमा
चिन्मयानंद पर 11 साल पहले उनकी शिष्या ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। उस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय MP-MLA कोर्ट असमा सुल्ताना की तरफ से चिन्मयानंद के खिलाफ 30 नवंबर को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन चिन्मयानंद हाजिर नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें फरार मानते हुए धारा-82 के तहत कार्रवाई करने और आदेश की कॉपी को चिन्मयानंद के घर के बाहर और सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करने का आदेश दिया है।

मुकदमा वापस लेने की यूपी सरकार ने लगाई थी अर्जी
बता दें कि चौक कोतवाली में चिन्मयानंद पर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे को वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में अर्जी लगाकर आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद कोर्ट ने प्रदेश सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया था।

पहले जमानती, फिर जारी हुआ था NBW
चिन्मयानंद के हाजिर न होने के कारण अदालत ने उनके खिलाफ पहले जमानती, फिर गैर जमानती वारंट जारी किया था। चिन्मयानंद सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। पुलिस अब तक चिन्मयानंद को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *