Gandhi Nagar : 16 नवंबर (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को मोरबी नगरपालिका से पूछा कि झूलता पुल की गंभीर स्थिति से वाकिफ होने के बावजूद मरम्मत के लिए इसे बंद किए जाने से पहले 29 दिसंबर, 2021 और सात मार्च, 2022 के बीच लोगों के इस्तेमाल के लिए अनुमति कैसे दी गई।.
मोरबी शहर में मच्छु नदी पर बना ब्रिटिशकालीन झूलता पुल मरम्मत कर खोले जाने के पांच दिन बाद 30 अक्टूबर को गिर गया, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी। उच्च न्यायालय ने पुल गिरने के मामले पर एक जनहित याचिका का स्वत: संज्ञान लेते हुए मोरबी नगरपालिका से सूचनाएं मांगी है।.