गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की रिव्यू पिटिशन को किया खारिज,सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा

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दिल्ली:-मोदी सरनेम के मामले को लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है ।  कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है।  ऐसे में अब राहुल गांधी को राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर करनी पड़ेगी।  जस्टिस हेमन्त प्रच्छक ने कहा कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल मामला लंबित हैं। इस मामला के अलावा उनके खिलाफ कुछ और मामले फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस मामला में सजा न्यायोचित और उचित है। राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है। उल्लेखनीय है कि 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन साथ ही कुछ देर बाद ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। इस फैसले के कारण 24 मार्च को उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में फैसले को दोबारा विचार करने के लिए   रिव्यू पिटिशन पर लगाई थी। कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया था इसके बाद राहुल गांधी ने 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई। हाईकोर्ट ने 2 मई को इसकी सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।