पिछले साल पीएम मोदी पर टिप्पणी करने के मामले में हाई कोर्ट ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे जवाब मांगा गया है।
यह मामला 13 मार्च 2023 को जयपुर में कांग्रेस की एक सभा में रंधावा की टिप्पणी से जुड़ा है। आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्ढा की अदालत ने रंधावा और राज्य सरकार से जवाब मांगा।
पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया
दिलावर के अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा के अनुसार, रंधावा की टिप्पणी के बाद मदन दिलावर ने कोटा के महावीर नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई मामला नहीं बनाया। इसके बाद दिलावर ने कोर्ट में इस्तगासा पेश किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन एसएचओ ने इसकी रिवीजन कर दी।
रिवीजन कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी, जिसके खिलाफ दिलावर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
रंधावा का विवादास्पद बयान
सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अडाणी मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कहा था, “अगर मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा। अगर मोदी रहा, तो देश बर्बाद हो जाएगा। मोदी देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि देशभक्ति क्या होती है।”
उन्होंने आगे कहा, “कांग्रेस परिवारों की पांच-पांच पीढ़ियां देश के लिए जेल गई हैं। मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है, जबकि कांग्रेस ने देश को आजाद करवाया है। पहले मोदी को निकालो, तो अडाणी अपने आप खत्म हो जाएगा।”