हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

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New Delhi : प्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यह 21वीं सदी है और धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं? यह एक ऐसे देश के लिए चौंकाने वाली बात है, जिसे धर्म-तटस्थ माना जाता है। इससे पहले तीन दिवसीय यात्रा पर भारत आए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी मानवाधिकार रिकॉर्ड और बढ़ते घृणास्पद भाषणों को लेकर भारत की आलोचना की थी। 

इससे पहले गुरुवार को, सुप्रीम कोर्ट ने कथित रूप से भारत में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और आतंकित करने के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला ने शीर्ष अदालत का रुख कर केंद्र और राज्यों को देशभर में घृणा अपराधों और घृणास्पद भाषणों की घटनाओं की स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच शुरू करने का निर्देश देने की मांग की थी।

‘मुस्लिम समुदाय को किया जा रहा आतंकित’
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि समस्या से निपटने के लिए कुछ करने की जरूरत है और नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों या घृणा अपराधों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में अब्दुल्ला ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और अन्य कड़े प्रावधानों को लागू करने की भी मांग की है, ताकि घृणा अपराधों और घृणास्पद भाषणों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा है कि नफरत भरे भाषण देने में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के सदस्यों की भागीदारी से मुस्लिम समुदाय को टारगेट और आतंकित किया जा रहा है।

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