जयपुर:-छात्रसंघ चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका पर शनिवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि आखिर आप छात्र तो नहीं है इसके बावजूद पब्लिक इंटरेस्ट में दायर लिटिगेशन पब्लिसिटी इंटरेस्ट वाली याचिका लग रही है।
कोर्ट ने कहा कि आपने किस आधार पर यह याचिका दायर की है। आप कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं और अब कोर्ट आप के खिलाफ कार्रवाई करेगा। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से याचिका वापस ले ली।
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अधिवक्ता शांतनु पारीक में जनहित याचिका दायर की थी जनहित याचिका में छात्रसंघ चुनाव को छात्रों का अधिकार बताते हुए उस पर राज्य सरकार द्वारा लगा गई रोक हटाने की मांग की गई थी।