नीट परीक्षा विवाद को लेकर 24 जून सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वैकेशन जज जस्टिस अशोक कुमार जैन की कोर्ट ने मामले में एनटीए और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि मामला गंभीर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख है। ऐसे में हाईकोर्ट में मामले को 10 जुलाई को लगाया जाए। तब तक एनटीए और केन्द्र सरकार जवाब पेश करे।
हाईकोर्ट में सोमवार को 4 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में नीट एग्जाम को लेकर हुई गड़बड़ियो के चलते पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है।
हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर करने वाले यश्विनी, तनुजा यादव और यक्शश्री दूबे के अधिवक्ता राम प्रताप सेनी ने बताया कि हमने इन याचिकाओं में कोर्ट से मांग की है कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को देखते हुए पूरी परीक्षा को रद्द करके फिर से करवाया जाए।
उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स के बैठने, चीटिंग और अन्य गड़बड़ियों को लेकर वडोदरा और अहमदाबाद एफआईआर दर्ज हुई हैं। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को 10 मिनट से लेकर आधे घंटे देरी से पेपर दिया । लेकिन उन्हें इसके लिए न तो अतिरिक्त समय दिया गया और न ही अन्य अभ्यर्थियों की तरह ग्रेस मार्क्स दिए गए।