नीट विवाद पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई:जयपुर में 6 से ज्यादा याचिकाएं लगीं,कहां-नीट एग्जाम रद्द कर सीबीआई से जांच हो

Jaipur Rajasthan

नीट परीक्षा विवाद को लेकर मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वेकेशन जज जस्टिस भुवन गोयल की अदालत मामले की सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में नीट विवाद को लेकर अब तक 6 से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी हैं।

इसमें 4 याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ियों के चलते पूरी परीक्षा को रद्द करने, परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने सहित अन्य मांगें की गई हैं।

नीट परीक्षा का रद्द करने की मांग

हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर करने वाले यश्विनी, तनुजा यादव और यक्शश्री दूबे के वकील राम प्रताप सेनी ने बताया- हमने इन याचिकाओं में अदालत से मांग की है कि नीट परीक्षा को रद्द करके फिर से करवाया जाए।

उन्होंने कहा- इस परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स के बैठने, चीटिंग और अन्य गड़बड़ियों को लेकर वडोदरा और अहमदाबाद में एफआईआर दर्ज हुई है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को 10 मिनट से लेकर आधे घंटे देरी से पेपर दिया गया।

हिंदी माध्यम वालों को दिया अंग्रेजी का पेपर

हाईकोर्ट में आदित्य गौत्तम की ओर से याचिका दायर करने वाले वकील आरके गौत्तम ने बताया- उनके याचिकाकर्ता का सेंटर सवाई माधोपुर के माउन टाउन कस्बे के एक परीक्षा केन्द्र पर आया था। यहां 120 अभ्यर्थियों को गलत पेपर दे दिया गया। हिंदी मीडियम वालों को अंग्रेजी और अंग्रेजी मीडियम वालों को हिंदी का पेपर बांट दिया गया। इससे सेंटर पर हंगामा हो गया। वहीं, करीब 1 घंटे से ज्यादा समय इसमें ही खर्च हो गया।

पूरे केंद्र पर हंगामा होने से वहां परीक्षा दे रहे सभी अभ्यर्थी परेशान हो गए। परीक्षा केंद्र वालों ने केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दुबारा परीक्षा देने का मौका दिया, जिन्हें गलत पेपर बांट दिया गया था। इसके अलावा किसी अन्य अभ्यर्थी को मौका नहीं दिया। वहीं, सेंटर का रिकॉर्ड कहता है कि 120 में से केवल 116 अभ्यर्थियो ने ही फिर से पेपर दिया।

सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है मामले की सुनवाई

बता दें कि देश के अलग-अलग हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नीट परीक्षा विवाद को लेकर सुनवाई कर रहा हैं। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद एनटीए ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले सभी अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड निरस्त कर दिए हैं। अब इन 1563 अभ्यर्थियों की फिर से परीक्षा होगी। ऐसे में हाईकोर्ट में जिन अभ्यर्थियों ने ग्रेस मार्क्स के लिए याचिकाएं लगाई है। उनकी मांग है कि उन्हें भी फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाए।