सब इंस्पेक्टर भर्ती मामला:हाईकोर्ट ने सरकार को दो महीने का समय दिया,फील्ड पोस्टिंग पर रोक जारी

Jaipur Rajasthan

राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती मामले में राज्य सरकार को अंतिम निर्णय लेने के लिए दो महीने का समय दिया है। हालांकि, इस दौरान भर्ती से जुड़ी फील्ड पोस्टिंग पर रोक जारी रहेगी। अदालत ने साफ किया कि सरकार इस मामले में स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय ले सकती है, लेकिन उसे अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी होगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी।

सरकार ने मांगा था चार महीने का समय

गुरुवार को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से अंतिम निर्णय के लिए चार महीने का समय मांगा था। हालांकि, अदालत ने इसे अधिक बताते हुए कहा कि दो महीने में निर्णय लिया जा सकता है। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने सरकार को तीन महीने तक का समय देने पर सहमति जताई।

भर्ती रद्द करने की मांग, ट्रेनी एसआई ने जताई आपत्ति

इस मामले में याचिकाकर्ताओं के अलावा सरकार और ट्रेनिंग कर रहे सब इंस्पेक्टर भी पक्षकार हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि भर्ती को पूरी तरह रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब-कमेटी भी इसकी सिफारिश कर चुके हैं।

दूसरी ओर, ट्रेनिंग कर रहे एसआई का कहना है कि पेपर लीक में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने इस नौकरी के लिए अन्य सरकारी नौकरियों को छोड़ा था। ऐसे में भर्ती रद्द होने से उनके साथ अन्याय होगा।

पेपर लीक से जुड़ा था पूरा मामला

2021 में आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। एसओजी की जांच में यह खुलासा हुआ था कि कई डमी कैंडिडेट परीक्षा में बैठे थे और फर्जीवाड़े के जरिए कई उम्मीदवारों ने नौकरी हासिल कर ली थी। इस घोटाले में अब तक करीब 50 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 25 को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।