जयपुर। प्रताप नगर स्थित द्वारिकापुरी अपार्टमेंट योजना में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन होने से जुडे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस अनूप ढंड की बेंच ने हाउसिंग बोर्ड को इस संबंध में लंबित शिकायतों का निस्तारण कानूनी प्रावधानों के अनुसार सख्ती से करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बोर्ड इस दौरान अप्रार्थियों को भी सुनवाई का मौका देते हुए तीन माह की अवधि में कार्रवाई पूरी करे।
इस संबंध में विपुल कुमार का कहना है कि वह द्वारिकापुरी अपार्टमेंट योजना के एक फ्लैट में रहता है। इस अपार्टमेंट में कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी व किराना सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। लोगों ने अपार्टमेंट में अतिक्रमण भी कर लिया है। ऐसे में आवासीय अपार्टमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने व अतिक्रमण के चलते अपार्टमेंट में रहने वाले अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड रहा है। याचिकाकर्ता ने हाउसिंग बोर्ड में भी व्यावसायिक गतिविधियों व अतिक्रमण हटाने के लिए शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी हाउसिंग बोर्ड ने व्यावसायिक गतिविधियों व अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है।