उदयपुर : हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ उदयपुर की फैमिली कोर्ट-3 ने शुक्रवार को ये आदेश जारी किया। मंत्री विक्रमादित्य की पत्नी राजसमंद के चूण्डावत आमेट रियासत परिवार से आती है। सुदर्शना सिंह ने अक्टूबर 2022 में उदयपुर कोर्ट में घरेलू हिंसा एक्ट के तहत पति के खिलाफ परिवाद पेश किया था।
सीनियर वकील भंवर सिंह देवड़ा ने बताया कि विक्रमादित्य सिंह को केस चलने तक अंतरिम भरण-पोषण के रूप में हर महीने चार लाख रुपए देने होंगे। मामले को लेकर विक्रमादित्य भी अपने परिवार के साथ उदयपुर आ चुके हैं। सुदर्शना सिंह ने अक्टूबर 2022 में उदयपुर कोर्ट में घरेलू हिंसा एक्ट के तहत पति के खिलाफ परिवाद पेश किया था।
पति पर लगाया था परेशान करने का आरोप
विक्रमादित्य सिंह और सुदर्शना की मार्च 2019 में जयपुर में शादी हुई थी। उनका परिवार शिमला में पूर्व राजघराने से है और पीहर भी 16 उमराव में से एक आमेट है। शादी के बाद पति-पत्नी दोनों के बीच आपसी मतभेद बढ़ते गए और पत्नी सुदर्शना ने ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया। कोविड महामारी के समय से दोनों अलग रह रहे थे। इसके बाद उदयपुर कोर्ट में वाद दायर किया गया।