जयपुर:-विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने गुरुवार को नोटिस जारी किया है।
एसीबी ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर केंद्रीय मंत्री शेखावत की वॉयस सैंपल लेने की इजाजत मांगी थी। इस याचिका पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के जज चंद्र कुमार सोनगरा ने नोटिस जारी किए। हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शेखावत को देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है।
एसीबी ने केंद्रीय मंत्री शेखावत की सैंपल लेने के लिए पहले ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था।