संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में हाईकोर्ट ने सरकार के संशोधित प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर शेखावत को बनाया आरोपी,30 मई को सुनवाई

Jodhpur Rajasthan

जोधपुर:-संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की राह मुश्किल हो गई है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश संशोधित प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। यह प्रार्थना पत्र शेखावत को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की ओर से संजीवनी घोटाले में आरोपी मानने के लिए लगाया गया था। अब इस मामले की सुनवाई 30 मई को होगी। 

पहले एसओजी ने शेखावत को आरोपी नहीं बनाया था। हाईकोर्ट में  जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच में 27 अप्रैल को सुनवाई की  और सरकार के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया । 13 अप्रैल को सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनु सिंघवी ने मामले में हाईकोर्ट में जिरह करते हुए कहा था कि शेखावत को एसओजी किया एफआईआर  में ने तो आरोपी माना है और ना ही गिरफ्तार कर रहे हैं। इसी आधार पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। इसी के बाद सरकार के माध्यम से संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है।