सीकर ( मनोज टांक)
नाबालिग के अश्लील वीडियो बनाने और रेप करने के मामले में 4 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई। लोक अभियोजक किशोर कुमार ने बताया कि दांतारामगढ़ में 10वीं में पढ़ने वाली नाबालिग को सोहेब खान, सदाम, राजा खान और रोशन लाल स्कूल से घर जाते समय जबरन उठाकर ले गए थे। नाबालिग का अश्लील वीडियो बना लिया था। आरोपियों ने नाबालिग को डराया कि उन्होंने लव जिहाद के एजेंडे को लेकर गैंग बना रखी है जो लड़कियों को जाल में फंसाने का काम करते है। जस्टिस अशोक चौधरी ने फैसला सुनाया। सजा सुनने के बाद एक आरोपी कोर्ट में बेहोश भी हो गया था। मामले में 24 गवाह और 40 दस्तावेज पेश किए गए।