केरल : केरल कैबिनेट ने बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर पद से हटाने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार चांसलर (कुलाधिपति) की जगह एक विशेषज्ञ (एक्सपर्ट) को लाने की योजना बना रही है।
कुलपतियों से की थी इस्तीफे की मांग
ये फैसला राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफा मांगने और कारण बताओ नोटिस देने के बाद आया है। राज्यपाल ने कुलपतियों को सोमवार 11.30 बजे से पहले उन्हें अपना त्याग पत्र भेजने के लिए कहा था।
राज्यपाल का कहना था कि विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के समय UGC के नियमों की अनदेखी की गई थी। उनके इस निर्देश के बाद से ही विवाद बढ़ गया। हालांकि कुलपतियों ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था।
मामले में कुलपति पहुंचे थे हाईकोर्ट
इस मामले में सभी कुलपति केरल हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनका कहना था कि यह अवैध और अमान्य है। हाईकोर्ट ने भी मंगलवार को राज्यपाल को मामले की सुनवाई होने तक कुलपतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने चांसलर को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख दी है।
CM ने कहा था कुलपतियों के साथ न्याय हो
CM पिनाराई विजयन ने राज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कुलपतियों को निष्पक्ष न्याय से वंचित किया जा रहा है। उनके आरोपों पर राज्यपाल ने कहा था कि मैंने केवल एक सम्मानजनक रास्ता सुझाया। मैंने उन्हें बर्खास्त नहीं किया है।