Sawai Madhopur : राजस्थान के सवाई सवाईमाधोपुर के सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले में शुक्रवार को सजा का ऐलान करते हुए 30 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 11 साल पहले फूल मोहम्मद को भीड़ ने जिंदा जला दिया था।
राजस्थान के सवाई सवाईमाधोपुर के सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले में शुक्रवार को सजा का ऐलान करते हुए 30 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 11 साल पहले सीआई फूल मोहम्मद को भीड़ ने जिंदा जला दिया था।यह पूरी घटना 17 मार्च 2011 की है। 11 साल 8 महीने की लंबी सुनवाई के बाद आज यह फैसला आया है। पूरे मामले की जांच सीबीआई ने की थी और 90 लोगों को दोषी माना था। 16 नवंबर को कोर्ट ने इस माले में 49 आरोपियों को बरी कर दिया। गुस्साए लोगों ने सूरवाल गांव में तैनात मानटाउन थानाधिकारी फूल मोहम्मद व पुलिस जवानों पर पथराव करना शुरू कर दिया। फूल मोहम्मद की जीप पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जिससे उनकी मौत हो गई।
सरकार ने दिया था शहीद का दर्जा
घटना के बाद राजस्थान सरकार ने CI फूल मोहम्मद को शहीद का दर्जा दिया था। CI के हत्याकांड मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच कराने की घोषणा की थी। सीबीआई ने मामले में 89 लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें से 3 अब भी फरार हैं। पांच की मौत हो चुकी है। वहीं 2 बाल अपचारी थे।
डीएसपी समेत 30 को सुनाई सजा
कोर्ट ने डीएसपी महेंद्र सिंह, राधेश्याम पुत्र ब्रजमोहन माली, परमानंद पुत्र रामनिवास, बबलू पुत्र रामनारायण, पृथ्वीराज, रामचरण, चिरंजीलाल, शेर सिंह, हरजी, रमेश मीणा पुत्र प्रहलाद, कालू पुत्र कोरिया, बजरंगा खटीक,मुरारी मीणा, चतुर्भुज मीणा, बनवारी पुत्र जगन्नाथ, रामकरण पुत्र हजारी, हंसराज उर्फ हंसा पुत्र रामकुमार, शंकर माली पुत्र कन्हैया, बनवारी लाल मीणा,धर्मेंद्र मीणा पुत्र सुरेश कुमार मीणा, योगेंद्र नाथ, बृजेश हनुमान पुत्र कन्हैया, रामजीलाल माखन सिंह, रामभरोसी मीणा, मोहन माली, मुकेश माली और श्यामलाल को सजा सुनाई है।