जयपुर:-जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की चुनाव याचिका सोमवार हाई कोर्ट में पेश हुई। याचिका में चोपड़ा ने अदालत से वोटों की फिर से गिनती करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो 2,738 पोस्टल बैलेट खारिज किए। वो हमें नहीं दिखाए गए। जबकि रिप्रजेंटेशन पीपुल्स एक्ट कहता है कि खारिज मत पत्रों को प्रत्याशी को दिखाया जाना चाहिए।
वहीं हमारी हार का अंतर खारिज मत पत्रों की संख्या से भी कम है। दरअसल, लोकसभा चुनावों में जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राव राजेन्द्र 1615 वोटो से जीते थे।
अदालत 13 अगस्त को करेगी मामले में सुनवाई
साेमवार को जस्टिस उमाशंकर व्यास की अदालत में यह चुनाव याचिका पेश हुई। अनिल चौपड़ा की ओर से राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा वीसी से और अधिवक्ता संजय शर्मा हाई कोर्ट में पेश हुए।
अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि आज हमारी चुनाव याचिका कोर्ट में पेश हुई है। इस पर अदालत 13 अगस्त को सुनवाई करेगी। उन्होंने कहा कि हमने परिणाम के दिन भी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपनी आपत्तियां पेश की थी। जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। जिसके बाद हम हाई कोर्ट आए हैं।
परिणाम वाले दिन धरने पर बैठ गए थे चोपड़ा
लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आए थे। उस दिन भी कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने चुनाव परिणाम में धांधली करने का आरोप लगाया था। वे रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में धरने पर भी बैठ गए थे। लेकिन, उनकी रिकाउंटिंग की मांग को खारिज कर दिया गया था। केवल आंकड़ों को दोबारा से जोड़ा गया था। राव राजेंद्र की जीत घोषित होने के बाद चोपड़ा मतगणना केंद्र से बाहर आए थे।
उन्होंने केन्द्र के बाहर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्हें संयम बरतने की बात कही थी। चोपड़ा ने कहा था, हमें जनता ने आशीर्वाद दिया, जिसके कारण हमें 6 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। हमें यह परिणाम 1 प्रतिशत भी स्वीकार नहीं है। प्रशासन के लोगों ने जिस तरह से हमारे साथ कुठाराघात किया है। 4 घंटे तक इन लोगों ने आपस में कानाफूसी करके इस चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का काम किया है।