राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस अनीश दयाल की बेंच में हुई। मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान मुख्यमंत्री के OSD लोकेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
लोकेश शर्मा ने एफआईआर को खारिज कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, और उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत भी मिली हुई थी। आज इस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें लोकेश शर्मा ने अपनी याचिका वापस ले ली। इसके परिणामस्वरूप हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को समाप्त कर दिया है। अब दिल्ली पुलिस को अधिकार मिल गया है कि वह शर्मा को फिर से गिरफ्तार कर सकती है।
पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की पूछताछ में लोकेश शर्मा ने महत्वपूर्ण खुलासे किए थे। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि फोन टैपिंग मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। शर्मा ने यह भी कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं उन्हें पेन ड्राइव में ऑडियो क्लिप्स दिए थे, जिन्हें उन्होंने गहलोत के निर्देश पर मीडिया को भेजा। इस मामले में संबंधित सबूत भी लोकेश शर्मा ने दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंपे थे।