New Delhi : निर्वाचन आयोग (Election Commission of India, ECI) ने शनिवार से हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट या ओपिनियन पोल पर रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह आठ बजे मतदान शुरू हुआ। पोल पैनल की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एग्जिट पोल के अनुमानों के प्रकाशन पर 12 नवंबर सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर शाम 5 बजे तक रोक रहेगी।हिमाचल प्रदेश में 48 घंटे तक ओपिनियन पोल भी रोक लगा दी गई है।
निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत हिमाचल प्रदेश और गुजरात में किसी भी चुनावी मामले में जनमत सर्वेक्षण या अन्य सर्वेक्षण के परिणाम प्रतिबंधित रहेंगे।हिमाचल प्रदेश में मतदान के समापन के लिए निर्धारित 48 घंटों के दौरान ओपिनियन पोल या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों के प्रसारण या प्रकाशन पर भी रोक रहेगी।
इसके साथ ही आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस एडवाइजरी को गजट अधिसूचना के रूप में प्रकाशित किया जाए। साथ ही एक प्रति रिकॉर्ड के लिए आयोग को भी भेजी जाए। संबंधित अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे सभी समाचार पत्रों, मीडिया घरानों, रेडियो और टेलीविजन चैनलों को यह एडवाइजरी भेजें।