मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई, ₹5.49 करोड़ का जुर्माना

Business National

मुंबई : फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने पर की गई है। FIU-IND ने रिजर्व बैंक सहित दूसरी एजेंसियों के एक्शन की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया है। FIU-IND ने शुक्रवार को बयान जारी कर बताया कि उसने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों से जानकारी मिलने के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की जांच शुरू कर दी है। इनकी कुछ संस्थाएं और बिजनेस नेटवर्क ऑनलाइन गैम्बलिंग सहित अवैध गतिविधियों में लगे हुए थे। इन अवैध गतिविधियों से जनरेटेड फंड्स को कुछ संस्थाओं ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए भेजा था, जिसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) का उल्लंघन किया। उधर, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि जुर्माना जिस बिजनेस सेगमेंट पर लगा है, उसे दो साल पहले बंद कर दिया गया था।

इस बीच पेटीएम की पैरेंट कंपनी ‘वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड’ और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (PPBL) ने आपसी सहमति से कई एग्रीमेंट खत्म करने पर सहमति जताई है। PPBL के खिलाफ नियामक कार्रवाई के बीच आपसी निर्भरता कम करने के लिए ग्रुप एंटीटीज के साथ विभिन्न इंटर-कंपनी एग्रीमेंट को भी खत्म करने पर सहमत हुए हैं।