Jaipur :
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए ) के चुनाव कराने पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है। 4 जिला क्रिकेट एसोसिएशन और उनके सेक्रेट्री की रिट याचिका को मंगलवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट जयपुर बेंच में जस्टिस इंद्रजीत सिंह कोर्ट ने आरसीए द्वारा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा चुनाव अधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उन्हें चुनाव कराने की अनुमति प्रदान कर दी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद आरसीए चुनाव का पूरा प्रोसेस नए सिरे से होगा। अब आरसीए शीघ्र ही बैठक बुलाकर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। माना जा रहा है कि दिसम्बर महीने में ही चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नोटिस के लिए नियमानुसार 21 दिन का पीरियड देना होता है।
एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल ने बताया कि अब आरसीए चुनाव की पूरी प्रक्रिया दोबारा नए सिरे से अपनाएगा। यही तय किया गया है। कुच याचिकाएं बीच में चुनाव प्रक्रिया को भी चैलेंज करते हुए हुई थी। इसलिए तमाम विवादों को खत्म करने के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया फिर से होगी। आज जिला संघों में सूची के नामों पर कोई बहस नहीं हुई। सवाईमाधोपुर, दौसा, बूंदी की अलग-अलग याचिकाएं चल रही हैं। उन याचिकाओं में चुनाव अधिकारी की ओर से दी गई लिस्ट में फेरबदल की बात कही गई थी। लेकिन क्योंकि अब चुनाव नए सिरे से हो रहे हैं। इसलिए उस मुद्दे को कोर्ट के सामने नहीं रखा गया। मेरा मानना है कि नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया करवाने पर अब वो याचिकाएं भी सारहीन हो जाएंगी। क्योंकि अब नए चुनाव अधिकारी अपने नोटिफिकेशन के तहत दोबारा से आपत्तियां आमंत्रित करेंगे। अपनी चुनाव की वोटर लिस्ट फाइनल करेंगे। उससे कोई पीड़ित, शोषित या कुंठित होता है, तो वो अपनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगी हुई थी। जिसकी पिछली सुनवाई शुक्रवार को हुई, लेकिन तब फैसला नहीं हो पाया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वैभव गुट की ओर से राम लुभाया की जगह सुनील अरोड़ा को चुनाव अधिकारी नियुक्त करने की बात कही गई। जिस पर कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज मांगते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख दी थी।