केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी लगाया PFI पर बैन

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राज्य के गृह विभाग ने जारी किये आदेश

जयपुर : केन्द्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) संगठन पर 5 साल का बैन लगा दिया है. केंद्र सरकार के फ़ैसले के बाद राजस्थान सरकार ने भी PFI को बैन किया है….इस संबंध में प्रदेश के ग़ृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं,,

केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) संगठन पर बैन लगा दिया है। PFI के साथ ही इसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी 5 साल के लिए पाबंदी लगाई गई है। बैन लगाने की मांग कई राज्यों ने केंद्र सरकार से की थी,,केंद्र सरकार के इस फ़ैसले के  बाद अलग अलग राज्य सरकारें भी इस बारे में आदेश जारी कर रहीं हैं,,,,इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने भी पीएफआई को प्रतिबंधित करार दिया है. सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं.राजस्थान सरकार ने एक बैठक कर पीएफआई को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया. जबकि मध्यप्रदेश सरकार ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. साथ ही इंदौर और भोपाल के पुलिस कमिश्नर समेत अन्य सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ UAPA के तहत कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं. केन्द्र सरकार ने बुधवार को ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का बैन लगाया है. इसी के साथ उसके सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एंपावर इंडिया फाउंडेशन तथा रिहैब फाउंडेशन केरल को भी कानून विरोधी गतिविधि (रोकथाम) कानून-1967 (UAPA) के तहत प्रतिबंधित करार दिया है. केन्द्र सरकार की अधिसूचना के आधार पर ही राजस्थान  में  पुलिस महानिदेशक, एडीजी एसओजी एटीएस सभी रेंज आइजी जयपुर और जोधपुर के पुलिस कमिश्नरों के साथ-साथ सभी जिला मजिस्ट्रेट को अपने क्षेत्राधिकार में UAPA की धारा-7 और धारा-8 के अधिकारों का उपयोग करते हुए कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है.अब प्रदेश में पीएफ़आई और इससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर करवाई की जा सकेगी,,,

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