New Delhi : राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को फोन टैपिंग मामले में राहत बरकरार है। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में 23 जनवरी को सुनवाई होगी। समय अभाव के चलते आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को फोन टैपिंग मामले में राहत बरकरार है। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में 23 जनवरी को सुनवाई होगी। समय अभाव के चलते आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। पिछली बार समय अभाव के कारण 9 नवंबर को सुनवाई नहीं हो पाई थी। बता दें, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 21 मार्च 2021 को लोकेश शर्मा और अज्ञात पुलिस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। दिल्ली क्राइम ब्रांच में दर्ज इस केस को खारिज करने की मांग करते हुए लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 13 मई को लोकेश शर्मा को बुलाकर पूछताछ की थी, इससे पहले मार्च में भी पूछताछ के लिए पेश हुए थे।
पिछली बार नहीं हो पाई थी सुनवाई
राजस्थान में वर्ष 2020 में सचिन पायलट की बगावत से हुए सियासी संकट के समय फोन टैपिंग से जुड़े केस में अब 9 नवंबर को फैसला आना था, लेकिन समय अभाव के चलते सुनवाई नहीं हो पाई थी। तब तक सीएम के OSD लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से राहत बरकरार रखी गई है। लोकेश शर्मा की तरफ से बहस पूरी कर ली गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत और दिल्ली पुलिस की तरफ से अब आगे बहस और होनी है। इससे पहले गत 14 जुलाई को सुनवाई टल गई थी।