जयपुर :
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को रेप मामले में मिली अग्रिम जमानत याचिका को बरकरार रखा है। अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त करने की मांग पर सुनवाई टाल दी है। इस मामले मे अगली सुनवाई 11 जनवरी 2023 को होगी। अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली इस याचिका पर जोशी की ओर जवाब पेश कर दोहराया कि आरोप सही नहीं हैं।
हाईकोर्ट की ओर से 21 जुलाई को रोहित जोशी को नोटिस जारी किया था। रेप पीड़िता ने रोहित जोशी को मिली अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त करने की मांग कर याचिका दायर की। 8 जून को तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने रोहित जोशी को अग्रिम जमानत दी थी। युवती ने आरोप लगाया है कि उसके भाई और पिता पर 10 जुलाई को जयपुर में हमला किया गया। इस हमले को लेकर युवती ने 13 जुलाई को जयपुर के रामगंज पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई थी। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में जांच अभी अहम मोड़ पर है, ऐसे में आरोपित को अग्रिम जमानत पर छोड़ना ठीक नहीं है।
दिल्ली पुलिस ने भी दायर की थी याचिका
पीड़िता के जमानत रद्द की याचिका से पहले दिल्ली पुलिस ने भी रोहित की जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने दखल करने से इनकार कर दिया था।