जयपुर:-रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बीबी मोहंती को जयपुर महानगर द्वितीय की पॉक्सो कोर्ट-3 ने 10 साल पुराने रेप के केस में बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता घटना के समय नाबालिग नहीं थी। वह अपने अच्छे-बुरे को अच्छी तरह से समझती थी।
घटना के तुरंत बाद वह कहीं भी अपना विरोध दर्ज करवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे लगता है कि पीड़िता ने आईएएस बीबी मोहंती के साथ सहमति से संबंध बनाए होंगे। ऐसे में मोहंती के खिलाफ कोई भी अपराध बनना नहीं पाया जाता है।
दरअसल, पीड़िता की शिकायत पर कोर्ट के आदेश से महेश नगर थाना पुलिस ने आईएएस बीबी मोहंती के खिलाफ 25 जनवरी 2014 को रेप का मामला दर्ज किया था।
आईएएस की तैयारी और शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
बीबी मोहंती के वकील भंवर सिंह चौहान ने बताया कि पीड़िता ने बीबी मोहंती पर आईएएस की तैयारी कराने और शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने शिकायत में कहा था कि मोहंती ने उसके साथ भरतपुर, चेन्नई, उदयपुर, गुड़गांव सहित अन्य कई स्थानों पर ले जाकर उसके साथ ज्यादती की। वहीं ज्यादती के बारे में किसी को नहीं बताने का दबाव बनाने के लिए उसे डराया-धमकाया भी था।
घटना के बाद आईएएस ने काटी थी फरारी
मामला दर्ज होने के बाद आईएएस बीबी मोहंती फरार हो गए थे। वे लगातार पुलिस की पकड़ से दूर रहे। करीब साढ़े चार साल बाद बीबी मोहंती ने 20 सितंबर 2017 को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। फरारी के दौरान बीबी मोहंती प्रदेश के कई शहरों में रहे।
कोर्ट ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। वहीं सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। फरारी के दौरान ही बीबी मोहंती रिटायर हो गए थे। सरेंडर करने के बाद बीबी मोहंती को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।