दिल्ली:-दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मानहानि के मामले में दायर याचिका कि गुरुवार को सुनवाई कर जज हरजीत सिंह जसपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सम्मन जारी किए हैं।
कोर्ट ने सीएम गहलोत को 7 अगस्त को कोर्ट में रहने के आदेश भी जारी किए हैं। कोर्ट में इससे पहले दिल्ली पुलिस ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की थी।
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने फरवरी 2023 में सीएम गहलोत ने ट्वीट कर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी घोटाले का आरोपी बताया था। उन्होंने कहा था कि एसओजी की जांच में संजीवनी घोटाले में अन्य गिरफ्तार आरोपियों की समाधि शेखावत काजोल प्रमाणित हुआ है। इसके बाद जल शक्ति मंत्री शेखावत ने दिल्ली की कोर्ट में उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाकर सीएम गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया था।
प्रदेश में करीब 1 लाख 46 हजार 933 निवेशकों ने संजीव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 553 करोड़ निवेश किए थे। जिनका कोऑपरेटिव सोसायटी ने दुरुपयोग कर लिया। इस घोटाले के मुख्य आरोपी विक्रम सिंह इंजॉय सहित कई आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। प्रदेश में संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी ने 211 शाखाएं खोल रखी थी। जबकि गुजरात में इसकी 26 शाखाएं खुली थी।