जयपुर:-हेरिटेज नगर निगम की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर ने सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने दायर याचिका में कहा है कि सरकार ने उनके निलंबन से पूर्व कोई जांच नहीं की गलत तथ्यों के आधार पर आनन-फानन में निलंबित किया है। जबकि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एफआईआर उन्हें आरोपी भी नहीं बनाया है।
स्वायत्त शासन निदेशालय द्वारा मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर द्वारा पट्टे में दलालों के माध्यम से 2 लाख की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। इसी आधार पर मुनेश गुर्जर को प्रकरण में संलिप्तता मानकर निलंबित कर दिया था। स्वायत्त शासन निदेशालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता ने हाईकोर्ट में केविट दायर कर रखी है। जिससे कि कोर्ट कोई आदेश जारी करने से पहले सरकार की बात सुने।