अयोग्य पार्षदों को हटा सकेगी सरकार:पहले जीतने के 1 माह में चुनाव याचिका से ही हटा सकते थे,नगरपालिका संशोधन बिल पारित
जयपुर:-शहरी निकायों के पार्षदों और निकाय प्रमुखों को अयोग्य होने पर अब सरकार जांच के बाद कभी भी हटा सकेगी। राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2023 में पार्षदों और निकाय प्रमुखों को अयोग्य होने पर जांच के बाद कभी भी हटाने का प्रावधान जोड़ा गया है। विधानसभा में सोमवार को बहस के बाद नगरापालिका संशोधन बिल […]
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