राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश,लव जिहाद पर भी सख्त प्रावधान

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राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया। इस बिल को बजट सत्र में चर्चा के बाद पारित करवाया जाएगा। विधेयक के तहत स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने पर भी व्यक्ति को 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य होगा।

बिल में लव जिहाद को भी परिभाषित किया गया है। अगर किसी ने धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से शादी की, तो उसे लव जिहाद माना जाएगा। ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट विवाह को रद्द कर सकता है।

विधानसभा में विपक्ष का हंगामा

कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की गैरमौजूदगी को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस विधायक चेतन पटेल के सवाल का जवाब ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने दिया, जिससे विपक्ष ने आपत्ति जताई।

पावर प्लांट के लिए महंगे कोयले की खरीद का मुद्दा भी सदन में उठा। उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने अडाणी ग्रुप को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। जवाब में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ से समन्वय की कमी के कारण पारसा कोल माइंस बंद हुई, जिससे महंगे दामों पर कोयला खरीदना पड़ा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में घाटा नहीं हो रहा और कांग्रेस शासन के पूरे लेन-देन का हिसाब सार्वजनिक करने की चुनौती दी।