अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में जमानत:दिल्ली सीएम कल जेल से बाहर आ सकते हैं;ED बेल के खिलाफ अपील करेगी

Breaking-News Front-Page National

राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार, 20 जून शाम 8 बजे दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। वे शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं।

उधर, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने जमानत के खिलाफ अपील के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती हैं। इससे पहले ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाया जाए, लेकिन वेकेशन बेंच ने इससे इनकार कर दिया। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, ‘सत्यमेव जयते।’

कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने को कहा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था।

जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुबह सुनवाई हुई। जज न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच ने ED और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हालांकि, अदालत ने राहत देने से पहले केजरीवाल पर 2 शर्तें लगाईं
1. वे जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
2. जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

अब आगे क्या
लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक, ट्रायल कोर्ट की फिलहाल छुट्टी चल रही है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने बेल बॉन्ड भरा जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती कल ईडी ऊपरी अदालत में पेश करेगी और निचली अदालत के जमानत के फैसले को चुनौती देगी।

कोर्ट लाइव: ED ने कहा- हवा में जांच नहीं की, आप की दलील- फर्जी केस

  • ED के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा, ‘ED ने हवा में जांच नहीं की है। केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए।
  • केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी थी कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना पर आधारित है।
  • ASG एसवी राजू ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि एक्साइज पॉलिसी के सेक्शन-45 भूल जाएं। बेल रिजेक्ट करने का मजबूत आधार है कि केजरीवाल ने अपने मोबाइल का पासवर्ड अब तक नहीं दिया है। हालांकि, कोर्ट ने ईडी की दलीलें खारिज करते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी।

केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। 1 अप्रैल को वे तिहाड़ जेल भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था। बुधवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था।