दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार (17 मई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। केजरीवाल ने शीर्ष कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही कहा कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं।
सुनवाई के दौरान ED ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाया है। इसके कुछ देर बात ही ED की एक टीम दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची और शराब नीति केस में 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। इसमें केजरीवाल और AAP का नाम शामिल था।
जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिन यानी एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रखीं।