केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे:कार्यकर्ताओं से बोले-मैं देश बचाने जेल जा रहा हूं;लोकसभा के सभी एग्जिट पोल फर्जी

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को तिहाड़ जेल जाने से पहले कार्यकर्ताओं से बोले, मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। उन्होंने लोकसभा एग्जिट पोल पर कहा कि ये सभी फर्जी एग्जिट पोल हैं।

इससे पहले वे महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने राजघाट गए। इसके बाद कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर भी गए। यहां पूजा-अर्चना की।

अब, कुछ देर में तिहाड़ के लिए रवाना होंगे। इससे पहले उन्होंने कहा, ‘जेल में मुझे आप सबकी चिंता रहेगी। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा।’

दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी अंतरिम जमानत शनिवार (1 जून) को खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी थी।

केजरीवाल ने जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। उन्होंने आज X पर लिखा- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैं 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए बाहर आया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार।

39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे केजरीवाल
केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। ED ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जांच एजेंसी उन्हें 9 समन भेज चुकी थी। हालांकि, केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे।

गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 10 दिन केजरीवाल ED की हिरासत में थे। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। 10 मई तक यानी 39 दिन उन्होंने तिहाड़ में बिताए। 10 मई की शाम में वे बाहर आए थे।

केजरीवाल ने जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। उन्होंने आज X पर लिखा- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैं 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए बाहर आया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार किया था

इससे पहले केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की अवधि और 7 दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बुधवार (29 मई) को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वे रेगुलर जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जा सकते हैं।

इसके बाद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की याचिका लगाई। इस पर 1 जून को सुनवाई हुई। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।

ED ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लोअर कोर्ट नहीं बदल सकता

केजरीवाल ने 7 दिन की जमानत मांगी थी, ताकि वे अपने मेडिकल टेस्ट करवा सकें। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी अपील का विरोध किया। ED ने कहा कि लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। वे अब इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

कोर्ट में ED का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि केजरीवाल ने अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है, लेकिन वे झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है।

तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल इतने दिनों से जेल से बाहर हैं। तब उन्होंने मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं करवाए? मेडिकल टेस्ट करवाने के बजाय, वे यात्रा कर रहे थे, जबकि मेडिकल टेस्ट में एक घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा।

AAP ने कहा था- केजरीवाल का कीटोन लेवल कम हुआ, ये गंभीर बीमारी का संकेत

कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल हाई है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा था- केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई थी, इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा रही है।

AAP ने यह भी कहा था कि डॉक्टरों ने केजरीवाल को पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी (PET-CT) स्कैन और कुछ दूसरे मेडिकल टेस्ट कराने की सलाह दी थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है। जेल में रहते हुए उनका शुगर लेवल भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने यह दावा भी किया था कि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है।

केजरीवाल को किस आधार पर मिली थी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि ED ने अगस्त 2022 में केस दर्ज किया। केजरीवाल को मार्च (2024) में गिरफ्तार किया गया। डेढ़ साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने जमानत का विरोध कर रही ED से कहा- केजरीवाल 1 जून यानी 21 दिन जेल से बाहर रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे कोई आदतन अपराधी नहीं हैं। वे एक राष्ट्रीय दल के नेता और चुने हुए CM हैं। वे चुनाव प्रचार कर सकते हैं। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा।