मुंबई : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट और अन्य ट्रांजैक्शंस की डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। आज यानी शुक्रवार 16 फरवरी को RBI ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। पिछले कुछ दिनों में सेंट्रल बैंक को लोगों के बहुत सारे सवाल भी मिले थे। उसके आधार पर, RBI ने एक FAQ (सवाल-जवाब) भी जारी किया है।
इससे पहले 31 जनवरी को जारी सर्कुलर में RBI ने कहा ता कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा।