सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दावा वायरल हो रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने निजी अस्पतालों के लिए ऐसा नियम लागू किया है, जिसके तहत इलाज के दौरान किसी मरीज की मृत्यु होने पर अस्पताल उसके परिजनों से इलाज का बिल नहीं वसूल सकेंगे।
हालांकि, इस दावे की पुष्टि के लिए उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की जांच करने पर ऐसा कोई सरकारी आदेश (जी.ओ.), अधिसूचना या मुख्यमंत्री कार्यालय की घोषणा नहीं मिली है। विश्वसनीय स्रोतों और फैक्ट-चेक रिपोर्टों में भी इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है।
हाल के दिनों में मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई के एग्मोर सरकारी अस्पताल का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
लेकिन उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार, निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु होने पर बिल माफ करने से जुड़ी किसी नई नीति या नियम की घोषणा नहीं की गई है।
ऐसे में वायरल दावा फिलहाल आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं है। विशेषज्ञों की सलाह है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले ऐसे दावों पर भरोसा करने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

