नई दिल्ली:-NEET विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाओं पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सुनवाई खत्म हुई। यह चौथी सुनवाई थी।
बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा – NEET UG 2024 परीक्षा में कैंडिडेट्स को एक सवाल के लिए एक सही ऑप्शन चुनना था। परीक्षा में एक सवाल ऐसा था जिसके दो सही ऑप्शन थे। NTA को आंसर की में 1 ही सही आंसर देना चाहिए था। 2 सही ऑप्शन देने से 44 स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिले और 4.2 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है। इस पर IIT दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा- हम IIT दिल्ली के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मैटर के लिए 3 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनाएं। एक्सपर्ट टीम एक सही ऑप्शन चुनकर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को राय भेजें।
इसके अलावा, CJI ने याचिकाकर्ताओं से आज शाम तक आधे पेज में NEET UG रीटेस्ट के पक्ष में तर्क का रिटन सबमिशन ई-मेल करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान NTA ने माना कि 3300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गलत पेपर दिया गया था। इन्हें SBI की जगह केनरा बैंक का पेपर बांटा गया था।
CJI ने कहा- आरोपियों के बयान अलग-अलग हैं। अगर पेपर लीक (4 मई) की रात को हुआ है, तो जाहिर है कि लीक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग रूम वॉल्ट से पहले हुआ था।
सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा के साथ संजय हेगड़े, मैथ्यूज नेदुम्परा याचिकाकताओं की ओर से, जबकि सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता NTA और केन्द्र की ओर से पक्ष रख रहे हैं।