राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को उप निरीक्षक (एसआई) भर्ती 2021 को रद्द कर दिया। यह भर्ती 859 पदों के लिए हुई थी, लेकिन पेपर लीक प्रकरण में कई ट्रेनी एसआई पकड़े जाने के बाद इसकी वैधता पर सवाल उठे।
जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने 14 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर नकल और अनियमितताएं हुईं। अदालत ने निर्देश दिया कि 2021 भर्ती के सभी पद नई भर्ती प्रक्रिया में जोड़े जाएं, जिससे कुल 897 पद बढ़ जाएंगे।
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि “हाईकोर्ट के निर्णय से सच की जीत हुई है। भर्ती में भारी फर्जीवाड़ा हुआ था और 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने धांधली कर परीक्षा पास की थी।”
याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने भी दावा किया कि इस पूरे मामले में यहां तक कि RPSC सदस्य भी शामिल थे। अदालत का फैसला अब लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

