नई दिल्ली, 3 सितंबर।
जीएसटी काउंसिल ने टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए मौजूदा 4 स्लैब की जगह अब केवल दो स्लैब रखने का फैसला किया है। नए ढांचे के तहत 5% और 18% जीएसटी दरें लागू होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद इसकी जानकारी दी।
सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पिज़्ज़ा ब्रेड, छेना जैसे कई खाद्य पदार्थ पूरी तरह टैक्स फ्री होंगे। इसके अलावा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। गंभीर बीमारियों और दुर्लभ रोगों के लिए 33 जीवन रक्षक दवाओं को भी टैक्स मुक्त रखा गया है।
वहीं, तंबाकू उत्पादों और लग्ज़री आइटम्स पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा। बड़ी कारें, 350cc से अधिक की मोटरसाइकिलें और महंगे सामान इस श्रेणी में आएंगे। हालांकि, तंबाकू उत्पादों पर नई दर अभी लागू नहीं होगी।
नए स्लैब 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे।
किन चीज़ों पर मिलेगा फायदा?
- 5% जीएसटी: हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, बटर, घी, चीज़, नमकीन, बर्तन, बच्चों की नैपकिन और फीडिंग बोतलें, सिलाई मशीनें आदि।
- टैक्स फ्री: दूध, रोटी, पिज़्ज़ा ब्रेड, छेना, कई फूड आइटम्स, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, 33 जीवन रक्षक दवाएं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा – “नागरिकों की ज़िंदगी होगी आसान”
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने जीएसटी सुधारों का ऐलान किया था और अब काउंसिल ने इसे मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इन बदलावों से किसानों, एमएसएमई, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।
इस बैठक में केंद्र और राज्यों के कुल 33 प्रतिनिधि शामिल हुए। इससे पहले मंत्रियों के समूह (GoM) ने भी इस दो स्लैब वाले प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी।
👉 अब रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें सस्ती होंगी जबकि लग्ज़री और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा।

