फर्जी FMGE प्रमाणपत्र घोटाला:राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा गिरफ्तार,18 लोग हिरासत में

Jaipur Rajasthan


राजस्थान में फर्जी विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा (FMGE) प्रमाणपत्र से जुड़े कथित घोटाले में विशेष अभियान समूह (SOG) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 15 ऐसे एमबीबीएस अभ्यर्थी शामिल हैं जिन्होंने विदेश से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन कथित तौर पर FMGE परीक्षा पास नहीं कर पाए थे।

जांच एजेंसियों के अनुसार, इन अभ्यर्थियों ने कथित रूप से 20 से 25 लाख रुपये देकर फर्जी FMGE प्रमाणपत्र बनवाए और उनका उपयोग राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराने के लिए किया। अधिकारियों का कहना है कि इनमें से कुछ लोग कथित रूप से फर्जी पंजीकरण के आधार पर अस्पतालों में डॉक्टर के रूप में कार्यरत भी पाए गए।

एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि यह कार्रवाई दिल्ली, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर सहित नौ जिलों में एक साथ 21 टीमों द्वारा चलाए गए समन्वित अभियान का हिस्सा थी। खुफिया जानकारी के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में कई स्थानों पर छापेमारी की गई।

जांच में सामने आया है कि आरोपी जाली दस्तावेजों के माध्यम से भारत में इंटर्नशिप और अस्थायी पंजीकरण हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले में डॉ. राजेश शर्मा के अलावा एक पूर्व नोडल अधिकारी और एक बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, अब तक करीब 93 ऐसे लोगों की पहचान की जा चुकी है जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी FMGE प्रमाणपत्र के जरिए पंजीकरण प्राप्त किया या करने का प्रयास किया। प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि प्रत्येक उम्मीदवार से बड़ी रकम ली गई, जिसका कुछ हिस्सा कथित रूप से अधिकारियों और बिचौलियों के बीच बांटा गया।

बताया गया है कि चिकित्सा पंजीकरण में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने पहले ही पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर डॉ. शर्मा को निलंबित किया गया था। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं।

अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।